Gyanvapi Mosque Verdict: ज्ञानवापी मामले में मुस्लिम पक्ष की याचिका खारिज, जज ने कहा- मामला सुनवाई योग्य

Gyanvapi Masjid Case Varanasi Court Verdict Today: जिला कोर्ट ने ज्ञानवापी परिसर स्थित श्रृंगार गौरी के नियमित दर्शन-पूजा के मामले में बड़ा फैसला सुनाया. अदालत ने मुस्लिम पक्ष की अपील को खारिज कर दिया

कोर्ट ने कहा कि मामला सुनवाई योग्य है। मुस्लिम पक्ष ने कहा है कि वह इस फैसले को इलाहाबाद हाईकोर्ट में चुनौती देगा। पल पल अपडेट पढ़ें

अंजुमन इंतेजामिया मस्जिद कमेटी के वकील मेराजुद्दीन सिद्दीकी ने कहा कि वह जिला जज के इस आदेश के खिलाफ इलाहाबाद हाईकोर्ट दरवाजा खटखटाएंगे। 

मस्जिद कमेटी ने अदालत के फैसले पर टिप्पणी करने से इनकार कर दिया

वहीं अंजुमन इंतेजामिया मस्जिद कमेटी के लोगों ने अदालत के इस फैसले पर टिप्पणी करने से इनकार कर दिया। 

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वादी लक्ष्मी देवी ने अदालत के फैसले पर खुशी जताई। कहा कि सनातन धर्म के पक्ष में शुरू से ही तमाम सबूत हैं. यह हम सभी के लिए बहुत ही ऐतिहासिक दिन है।

 कार्बन डेंटिंग की मांग की जाएगी

अब ज्ञानवापी में मिले सबूतों के कार्बन डेंटिंग की मांग को कोर्ट के सामने रखा जाएगा.

कोर्ट के इस फैसले के बाद हिंदू समाज में खुशी की लहर है. वाराणसी की नीलकंठ कॉलोनी निवासी विकास श्रीवास्तव ने कहा कि यह हिंदू समाज की जीत है. कहा कि,

हिन्दू समाज में खुशी का माहौल

 ज्ञानवापी परिसर में मंदिर के हिंदू पक्ष के धिवक्ताओं द्वारा कई साक्ष्य पेश किए गए थे। अगला फैसला आना बाकी है।पूर्ण विश्वास है कि मंदिर के अवशेष मिले हैं.तो निश्चित रूप से निर्णय हिंदुओं के साथ होगा।

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इधर, मुस्लिम पक्ष के वकील ने कहा कि हम इस फैसले के खिलाफ हाईकोर्ट जाएंगे।